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चिन्मयानंद केस : पीड़ित छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा को बुधवार की दोपहर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) से जमानत मिल गई है.

Updated on: 04 Dec 2019, 05:00 PM

प्रयागराज:

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा को बुधवार की दोपहर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) से जमानत मिल गई है. इस मामले में छात्रा की जमानत अर्जी पर पूर्व में 2 दिसंबर को सुनवाई होनी थी. हालांकि उस दिन सुनवाई टल गई. साथ ही जस्टिस अशोक कुमार (Justice Ashok Kumar) की एकल पीठ ने इस केस से खुद को अलग कर लिया. सुनवाई टलने के बाद 4 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए रखी गई.

 बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जस्टिस एसडी सिंह की बेंच ने छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया. छात्रा की वकील देवी सिद्दीकी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और उसे रिहा करने का आदेश दिया.

आपको बता दें कि छात्रा को स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में 25 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. इसी छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. छात्रा ने अगस्त महीने में एक वीडियो जारी करके स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों से रेप का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद स्वामी चिन्मयानंद को 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था.