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हिंसा करने वालों की गलतफहमी का हल कैसे निकालना है हम जानते हैं, विधानसभा में बोले सीएम योगी

योगी ने विपक्ष पर सीएए, एनपीआर और एनआरसी के नाम पर भ्रम उत्पन्न करने का आरोप लगाया.

Updated on: 26 Feb 2020, 06:44 PM

लखनऊ:

सीएए, एनपीआर और एनआरसी के नाम पर हिंसा करने वालों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने चेताया है. यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि अगर लोगों को गलतफहमी हो गई है कि वे आगजनी कर सकते हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो हम जानते हैं कि उस गलतफहमी का हल भी कैसे निकालना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए (CAA) का विरोध अनावश्यक है. इसके साथ ही योगी ने विपक्ष पर सीएए, एनपीआर और एनआरसी के नाम पर भ्रम उत्पन्न करने का आरोप लगाया.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया कि आखिर देश की छवि खराब करके आप क्या पाना चाहते हैं. योगी ने कहा, 'आज भी तो आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. बुद्धिमान व्यक्ति बार-बार ठोकर नहीं खाता. आप सीएए, एनपीआर और एनआरसी के नाम पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं. आप समाज की अपूरणीय क्षति कर रहे हैं. आने वाली पीढ़ी इस कृत्य के लिये कभी माफ नहीं करेगी.'

उन्होंने कहा, 'आखिर सीएए को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर देश की छवि को खराब करके आप क्या पाना चाहते हैं? आप प्रदेश के विकास को रोक रहे हैं. देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. विपक्ष का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है.'

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योगी आदित्यनाथ कहा, 'आप एक बात को नोट कर लें. किसी गलतफहमी का शिकार होंगे. कयामत का दिन कभी नहीं आएगा. कानून को बंधक बनाकर अपने अनुसार चलाएंगे तो यह कभी नहीं हो पाएगा.' मुख्यमंत्री ने कहा, 'सीएए के मुद्दे पर हमने कभी नहीं कहा कि हम धरना-प्रदर्शन नहीं करने देंगे. हमने कहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन आगजनी करेंगे तो सम्पत्ति से वसूली भी करेंगे. क्योंकि ये मेरे घर की प्रॉपर्टी नहीं है.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सम्मान की भाषा में विश्वास करती है. प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों की छूट है, मगर सरकार इन अधिकारों की आड़ में आगजनी और तोड़फोड़ करने की छूट नहीं देगी. जिसने किया है उससे वसूली भी करेगी. योगी ने कहा कि सीएए के नाम पर विरोध प्रदर्शन अनावश्यक है. योगी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में वह हर कानून लागू होगा जो देश की संसद पारित करेगी.

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