उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की कार को टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक आशीष पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा. मामले की जांच कर रही सीबीआई को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सुब्रत पाठक ने ड्राइवर-क्लीनर का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और ब्रेन फिंगर प्रिन्टिंग टेस्ट विधिनुसार कराने की अनुमति दे दी है. शुक्रवार को सीबीआई ने अभियुक्तों के ये सभी टेस्ट कराए जाने की अनुमति मांगी थी.
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सीबीआई के डिप्टी एसपी राम सिंह ने कहा था कि इस मामले की विवेचना के लिए आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के यह सभी टेस्ट कराया जाना बहुत ही जरूरी है. जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है.
उधर, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म के मामले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय किए. जिला और सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेंगर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) (दुष्कर्म के लिए सजा), 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (दुष्कर्म के लिए सजा), 366 (अपहरण या उत्पीड़न, जिसमें महिला को उसकी शादी के लिए मजबूर करना भी शामिल है), 109 (घृणा के लिए दंड) और पोस्को अधिनियम की 3 और 4 (यौन हमला) का आरोप तय किया.
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इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मामले को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. दो साल पहले उन्नाव में 4 जून को एक नाबालिग लड़की के साथ क्षेत्र के विधायक सेंगर ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था, जब वह विधायक के पास नौकरी की तलाश में गई थी. वर्तमान में सेंगर तिहाड़ जेल में बंद है.
बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता और उनके वकील 28 जुलाई को रायबरेली में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जब एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी. हादसे में पीड़ित की दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी. पीड़िता और उसके वकील का लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में इलाज चल रहा था.
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