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Allahabad Highcourt( Photo Credit : social media)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस-2021 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी. खंडपीठ के एक न्यायमूर्ति ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया. अब अगली सुनवाई 5 सितंबर मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित खंडपीठ करेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एम ए एच इदरीसी की खंडपीठ ने दिया है. इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दाखिल विशेष अपील के औचित्य पर भी सवाल खड़े किए. कहा गया कि उसे नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए. इसके पूर्व प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से जवाबी हलफनामा फाइल किया गया, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया.
आयोग पीसीएस-2021 भर्ती परीक्षा में पांच अगस्त को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर चुका है. अभ्यर्थियों को अपने परिणाम का इंतजार है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया में पूर्व सैनिकों का पांच फीसदी आरक्षरण न देने पर प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आयोग पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी का आरक्षण देते हुए नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करे. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी है.
HIGHLIGHTS
- पूर्व सैनिकों को आरक्षण न देने पर परिणाम हुआ है रद्द
- एक न्यायमूर्ति ने स्वयं को सुनवाई से किया अलग
Source : News Nation Bureau
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