बुलंदशहर : सीओ के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, वेतन रोकने का भी आदेश

कोर्ट में हाजिर न होने पर सीओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. इसके साथ ही अदालत ने वेतन रोकने का आदेश दिया है.

कोर्ट में हाजिर न होने पर सीओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. इसके साथ ही अदालत ने वेतन रोकने का आदेश दिया है.

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Yogendra Mishra
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प्रतीकात्मक फोटो।( Photo Credit : फाइल फोटो)

बुलंदशहर में तैनात रहे सीओ आलोक सिंह वर्तमान में बड़ौत में तैनात हैं. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-3 में पहासू का दहेज उत्पीड़न का एक मामला चल रहा है. जिसमें सीओ आलोक सिंह साक्षी हैं. पिछले एक साल से सीओ कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. न्यायालय ने बागपत के एसएसपी को आदेशित किया है कि 20 फरवरी को सीओ आलोक सिंह को कोर्ट में हाजिर करें.

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एडीजे तृतीय फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 ने एसएसपी बागपत को यह आदेश कि सीओ आलोक सिंह के खिलाफ पूर्व में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. लेकिन गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी वह अदालच में पेश नहीं हुए. इसके बाद प्रदेश के डीजीपी को वेतन रोकने के लिए एक पत्र भेजा गया था.

सीओ को बुधवार को गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर होना था. लेकिन वह पेश नहीं हुए. जिसके बाद अब एसएसपी बागपत को से कहा गया है कि पूर्व में सीओ के संबंध में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि अगर अदालत के आदेशों को पालन नहीं किया गया तो कोर्ट एसएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगी.

आपको बता दें कि 2018 में सीओ आलोक सिंह शिकारपुर सर्किल के सीओ थे. उस वक्त उनके क्षेत्र की एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी.

Source : News Nation Bureau

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