हमीरपुर से बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

26 जनवरी 1997 में हमीरपुर में हुए एक हत्याकांड में अशोक सिंह चंदेल आरोपी थे. उस हत्याकांड में दिनदहाड़े 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी. मृतकों में एक 9 साल का बच्चा भी शामिल था.

26 जनवरी 1997 में हमीरपुर में हुए एक हत्याकांड में अशोक सिंह चंदेल आरोपी थे. उस हत्याकांड में दिनदहाड़े 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी. मृतकों में एक 9 साल का बच्चा भी शामिल था.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
हमीरपुर से बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

अशोक सिंह चंदेल (फाइल फोटो)

हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक सिंह चंदेल को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अशोक सिंह चंदेल के साथ-साथ 10 और लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट ने सुनाई है.

Advertisment

हाईकोर्ट ने विधायक और अन्य लोगों को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दे दिया है. बता दें कि 26 जनवरी 1997 में हमीरपुर में हुए एक हत्याकांड में अशोक सिंह चंदेल आरोपी थे. उस हत्याकांड में दिनदहाड़े 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी. मृतकों में एक 9 साल का बच्चा भी शामिल था. इस मामले में निचली अदालत ने चंदेल को बरी कर दिया था. चंदेल को बरी करने वाले उस समय के जज अश्विनी कुमार को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था.

राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. मामले में पीड़ित राजीव शुक्ला ने भी अर्जी दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस डी के सिंह की खंडपीठ ने सजा सुनाई. 

Source : News Nation Bureau

BJP life imprisonment allahabad high court hamirpur MLA Ashok Singh Chandel sentenced
      
Advertisment