logo-image

बाबरी मस्जिद मामले में कल्याण सिंह पर आरोप तय, 2 लाख के निजी मुचलके पर मिली बेल

कल्याण सिंह को लखनऊ की विशेष अदालत से बाबरी मस्जिद मामले में दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है.

Updated on: 27 Sep 2019, 02:56 PM

लखनऊ:

अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने कल्याण सिंह के खिलाफ कई धाराओं में आरोप तय किए हैं. हालांकि इस मामले में उन्हें कोर्ट से निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है.

यह भी पढ़ेंः कश्मीरी छात्रों ने ठुकराया UP के मुुख्यमंत्री का न्योता, मुलाकात करने से किया मना

कल्याण सिंह को लखनऊ की विशेष अदालत से बाबरी मस्जिद मामले में दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. कल्याण सिंह आज दोपहर करीब 12 बजे कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी तरफ से जमानत की अर्जी लगाई गई. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिन प्रतिदिन इस मामले में सुनवाई हो रही है, इसलिए कोई अगली तारीख नहीं दी गई है. लेकिन इस मामले में लगातार सुनवाई चलती रहेगी.

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत में पेश होने से पहले बीजेपी नेता कल्याण सिंह ने कहा कि सीबीआई अदालत ने मुझे आज तलब किया था, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं. मैंने हमेशा अदालत का सम्मान किया है और आगे भी करता रहूंगा. राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर कल्याण सिंह ने कहा कि वो अपनी मंशा अदालत में बताएंगे.

यह भी पढ़ेंः योगी के मंत्री को चाहिए पत्नी से तलाक! लगाई कोर्ट में अर्जी

बता दें कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 सितंबर को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को नोटिस जारी किया था और 27 सितंबर को पेश होने के लिए आदेश दिए थे. कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी हैं. अब तक राजस्थान का राज्यपाल होने की वजह से कल्याण सिंह को अनुच्छेद 361 के तहत कार्रवाई से छूट मिली थी.