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लव जिहाद के खिलाफ कानून के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा सकती है योगी कैबिनेट

उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने जा रही है. लव जिहाद रोकने के अध्यादेश पर आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मुहर लग सकती है.

Updated on: 24 Nov 2020, 03:38 PM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने जा रही है. लव जिहाद रोकने के अध्यादेश पर आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मुहर लग सकती है. गृह विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आज ही लव जिहाद को रोकने का प्रस्ताव रखा जाएगा. 

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सूत्रों ने बताया है कि लव जिहाद से से कानून में धोखा देकर, लोभ, लालच, प्रलोभन देकर निकाह करने और इसके नाम पर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होगा. इसके अलावा सूत्रों ने यह भी बताया कि 1-5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा. इसमें दोबारा ऐसा करने पर अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा.

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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी से शादी करने के बाद हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ चुके हैं. इन बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों 'लव जिहाद' से निपटने के लिए एक सख्त कानून लाने की घोषणा की थी. योगी ने कहा था कि राज्य 'लव जिहाद' के खिलाफ एक सख्त कानून लाने के लिए काम कर रहा है.