UP सरकार का बड़ा फैसला, अब कृषि जमीन पर अवैध निर्माण किया तो खैर नहीं

Big Decision of UP Government: UP सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब बिना अनुमति के कृषि भूमि पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता.

Big Decision of UP Government: UP सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब बिना अनुमति के कृषि भूमि पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता.

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Vineeta Kumari
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UP सरकार का बड़ा फैसला

Big Decision of UP Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है. अब शहरों में कृषि की भूमि पर अगर कोई बिना अनुमति के किसी भी तरह का निर्माण कार्य करती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. इसे लेकर सख्ती दिखाते हुए योगी सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से कृषि भूमि पर आवासीय और व्यवसायिक अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं. 

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कृषि भूमि पर अवैध निर्माण करना पड़ेगा भारी

इस तरह के अवैध निर्माण को रोकने के लिए यूपी सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब शहरों में स्थित कृषि भूमि पर बिना विकास प्राधिकरण से एनओसी लिए बिना निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है और अगर कोई ऐसा करता है तो प्रशासन की तरफ से तुरंत निर्माण कार्य पर रोक लगाया जा सकता है.

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यूपी सरकार ने आदेश किया जारी

बता दें कि इन दिनों तेजी से यूपी के शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य चल रहा है. साल 2022 में भी यूपी सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन उस आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया गया था. एक बार फिर से यूपी सरकार ने इस पर आदेश जारी किया है और अगर शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि पर निर्माण कार्य की अनुमति एनओसी की तरफ से नहीं दी जाती है तो वहां निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा. इस आदेश को पारित करने का यूपी सरकार का उद्देश्य कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण के कार्य को रोकने का है. 

एनओसी से पहले लेनी पड़ेगी अनुमति

कृषि भूमि पर व्यवसायिक अपार्टमेंट बनाकर उसे बेचने का काम काफी तेजी से चल रहा है. किसानों को कम कीमत देकर बिल्डर जमीन ले रहे हैं और फिर उस पर अपार्टमेंट बनाकर ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं. इस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रमुख सचिव ने आदेश में कहा है कि यूपी राजस्व संहिता-2006 के अंतर्गत कृषि भूमि का उपयोग अन्य विकास प्राधिकरणों के लिए करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है. वहीं, 2022 में भी एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि इस आदेश का पालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है. 

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