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उत्तर प्रदेश के बरेली में दहेज हत्या के मामले में पति और सास दोषी करार हुए हैं. स्थानीय अदालत ने सजा के तौर पर दोनों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है. इसके साथ ही दोषी पति दर्शन सिंह (29) और उसकी मां कमलेश देवी (63) को 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा. यह फैसला अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने सुनाया है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप कोहरवाला ने बताया कि बरेली शहर के सीबीगंज क्षेत्र की रहने वाली महिला के पिता प्रमोद कुमार ने साल 2021 में फतेहगंज पश्चिम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी कुमकुम की शादी साल 2020 में चनेटा गांव के दर्शन सिंह से हुई थी. शादी के बाद से ही उनकी बेटी का पति और सास परेशान करते थे.
ससुरालवाले बेटी कुमकुम से एक रेफ्रिजरेटर और 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे. इस वजह से वो परेशान रहा करती थी. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर आरोपियों ने 6 फरवरी, 2021 को पीड़िता की हत्या कर दी. पोस्टमार्टम में पीड़िता के गले पर रस्सी के निशान पाए गए. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए. इसके बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है.
बलिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि गाजीपुर जिले के जमानिया कस्बे के रहने वाले प्रमोद राय ने शनिवार को जिले के नरही थाने में आकर इस मामले में मामला दर्ज करवाया था. प्रमोद राय मृतका के पिता हैं. उन्होंने अपनी शिकायत कहा था कि उनकी बेटी कुमकुम की शादी अप्रैल 2019 में नरही गांव के सत्येंद्र राय के बेटे रजनीश राय उर्फ गोलू से हुई थी.
शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति और ससुराल वालों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था. वह मृतका से दहेज की मांग करने लगे थे. इतनी ही नहीं उनकी बेटी कुमकुम को उसके पति और ससुराल वाले दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण अक्सर पीटते भी थे. उसका उत्पीड़न करते थे. पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि 16 अगस्त की रात को उनकी बेटी के जीजा ने उन्हें बताया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है.
ससुरालवालों ने बक्सर बुलाया, लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी की पहले ही मौत हो चुकी है. इसके बाद पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई. जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पति रजनीश, उसके माता-पिता और भाई विकास राय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. फिलहाल, कोर्ट में सास और पति को दोषी करार दिया गया है और उन्हें उम्र कैद की सजा काटनी होगी.