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दूसरी शादी करने के बाद ससुराल पहुंचा युवक, पहली बीवी को कह दिया 'तलाक-तलाक-तलाक'

उत्तर प्रदेश के बहराइच (Bahraich News) जिले में तीन तलाक (Triple Talaq) का एक मामला सामने आया है. भारत-नेपाल बॉर्डर (India-Nepal Border) के रुपईडीहा थाने में पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

Updated on: 12 Aug 2019, 09:45 AM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के बहराइच (Bahraich News) जिले में तीन तलाक (Triple Talaq) का एक मामला सामने आया है. भारत-नेपाल बॉर्डर (India-Nepal Border) के रुपईडीहा थाने में पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित महिला ने आरोपलगाया कि उसके पति और ससुराल के लोगों ने दहेज न मिलने पर उसे मारा-पीटा.

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इतने पर भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसे घर से भगा दिया. जब उसे घर से निकाला जा रहा था तो उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. बता दें कि 'तीन तलाक' विधेयक पास होने के बाद बहराइच का यह पहला मामला है. बहराइच की मुर्तिहा कोतवाली के हरखापुर की रहने वाली अफसाना का निकाह रूपईडीहा थाने के आंबा पोखर निवासी मोहम्मद आरिफ के साथ 2015 में हुआ था.

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अफसाना का आरोप है कि उसके पति और ससुराल के लोग उस पर मोटरसाइकिल के लिए 50 हजार रुये मायके से लाने का दबाव बना रहे थे. जिसे पूरा न कर पाने पर उसके साथ गाली-गलौज किया जाता था. उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी. बाद में ससुराल के लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए ससुराल से बाहर निकाल दिया. पिछले चार साल से पीड़िता अपने मायके में रह रही है.

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शनिवार को पीड़िता अफसाना ने पुलिस को अपने साथ हुए ट्रिपल तलाक की लिखित तहरीर दी. अफसाना ने आरोप लगाया कि 16 जुलाई को उसके पति मोहम्मद आरिफ ने दूसरी शादी रचा ली और 8 अगस्त को ससुराल में आकर उसे तीन बार 'तलाक-तलाक-तलाक' कह कर उसे तलाक दे दिया.

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मामले में बहराइच के पुलिस अधीक्षक रवींद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पीड़िता के पति, सास, ससुर व ननद के खिलाफ तीन तलाक व दहेज उत्पीड़न अधिनियम तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. इस मामले में सभी आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही और आरोपियों की तलाश जारी है.