बाबरी विध्वंस मामला: सीबीआई कोर्ट का आदेश, आडवाणी, उमा और जोशी 30 मई को हों पेश

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 13 आरोपियों को 30 मई को पेश होने के लिए कहा है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
बाबरी विध्वंस मामला: सीबीआई कोर्ट का आदेश, आडवाणी, उमा और जोशी 30 मई को हों पेश

आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी (फाइल फोटो)

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 13 आरोपियों को 30 मई को पेश होने के लिए कहा है।

Advertisment

सीबीआई की विशेष अदालत ने राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माने जाने वाले इस मामले की 20 मई से रोजाना सुनवाई शुरू की है। 

गौरतलब है कि 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बाबरी विध्वंस मामले कि एक महीने के अंदर मामले की सुनवाई शुरू कर इसे जल्द निपटाएं। अदालत ने दो साल के अंदर सुनवाई की समय-सीमा भी तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ट्रायल जज का तबादला न करने का भी आदेश जारी कर 13 लोगों पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाने को कहा था।

जिन लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया था, उनमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व सांसद राम विलास वेदांती जैसे नेता शामिल हैं।

और पढ़ें: योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने पर HC ने केंद्र और यूपी सरकार से मांगा जवाब

आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार (बीजेपी), साध्वी ऋतंभरा, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया (विहिप) पर छह दिसंबर, 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद गिराए जाने से पहले रामकथा कुंज में एक मंच से भाषण देने को लेकर मुकदमा चल रहा है।

Source : News Nation Bureau

Babri Demolition case LK Advani Uma Bharti Murli manohar joshi Bjp Leader Advani
      
Advertisment