आजम खान को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से किया इंकार

रामपुर से सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दर्ज मुकदमा रद्द करने से किया इंकार कर दिया है.

author-image
Kuldeep Singh
एडिट
New Update
Azam Khan

आजम खान( Photo Credit : फाइल फोटो)

रामपुर से सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दर्ज मुकदमा रद्द करने से किया इंकार कर दिया है. फर्जी प्रमाणपत्र मामले में रामपुर की जिला अदालत में आजम खान के खिलाफ मुकदमा चल रहा है. याचिका में मुकदमा और चार्जशीट रद्द करने की मांग की गई थी जिसे मानने से कोर्ट ने इंकार कर दिया. हाईकोर्ट के इस आदेश से आजम खान उनकी पत्नी ताजीन फातिमा व बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को बड़ा झटका लगा है. 

Advertisment

यह भी पढ़ेंः निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दायर दोषी विनय की अर्जी

कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध की प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है. चार्जशीट में प्रथम दृष्टया अपराधिक केस बनता है तो आरोप के साक्ष्य पर मुकदमे के विचारण के समय विचार किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अपराध कार्य हो रहा हो तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती. कोर्ट के इस फैसले से आजम खान के परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. धोखाधड़ी के आरोप में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने आदेश दिया है.

यह भी पढ़ेंः कुलभूषण जाधव को बदनाम करने की पाकिस्तान की अब ये नई चाल

इससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान (Azam Khan) के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा गया है. अब्दुल्ला आजम खान (Mohammad Abdullah Azam Khan) की याचिका पर अब अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी

Source : News Nation Bureau

Azam Khan Son Abdullah Azam FIR Registered Against Azam Khan Azam Khan FIR Registered
      
Advertisment