समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 2 मार्च तक जेल भेज दिया गया. दस्तावेजों में फर्जीवाड़े के आरोपों को लेकर एडीजे 6 की अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया. रामपुर के एडीजे 6 की अदालत में बुधवार को आजम खान अपने परिवार के साथ पेश हुए थे. पिछली कई बार से कोर्ट के बुलाने पर भी आजम खान हाजिर नहीं हो रहे थे. गैर हाजिरी के चलते कोर्ट ने आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातमा के खिलाफ कई बार जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किया था. अब तक सपा सांसद आजम खान पर 88 मुकदमे भी दर्ज है.
यह भी पढ़ें : दिल्ली हिंसा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा
आजम खान ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में पत्नी व बेटे के साथ जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जो खारिज हो गई थी. एडीजे 6 की कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें पत्नी और बेटे के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अब तीनों को 7 दिन के लिए जेल भेजा गया है.
एक दिन पहले निचली अदालत ने सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे. अब्दुल्ला के खिलाफ दो-दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने, दो-दो पासपोर्ट बनवाने और दो-दो पैन कार्ड बनवाने के मुकदमे चल रहे हैं. तीन मुकदमे बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए हैं.
यह भी पढ़ें : गृह मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सेना तैनाती की मांग को खारिज किया, सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा था पत्र
एक जन्म प्रमाणपत्र रामपुर नगरपालिका से बनवाया गया है, जिसमें जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्शाई गई है तो दूसरा जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ के अस्पताल से बनवाया गया है. उसमें जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 अंकित है. आरोप है कि बाद में पासपोर्ट और पैन कार्ड में उम्र ठीक कराने के लिए भी दूसरा पासपोर्ट और दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया गया, जिसमें दूसरी जन्मतिथि है.
Source : News Nation Bureau