logo-image

Dungarpur Case: आजम खान को 7 साल की सजा, अन्य दोषी 5 साल तक रहेंगे जेल में

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ राज्य में कई मामले दर्ज हैं. अब डूंगरपुर में मकान तोड़ने के मामले में भी उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई है.

Updated on: 18 Mar 2024, 07:04 PM

नई दिल्ली:

Dungarpur Case In Azam Khan : उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें डूंगरपुर मामले में सात साल की सजा सुनाई है. रामपुर के डूंगरपुर में मकान तोड़े जाने मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को धारा 452 के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा तीन दोषियों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है. आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, ठेकेदार बरकत अली पर अदालत शनिवार को दोष सिद्ध कर चुकी थी.

रामपुर के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सिटी आले हसन खान और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान सहित तीन लोगों को धारा 452 के तहत 5 वर्ष की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया
आजम खान को सजा दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि यह एक गंभीर मामला था. कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. इस फैसले से उन लोगों को सबक मिलेगी जो सरकार में बैठे बड़े लोगों को खुश करने के लिए पदों का दुरुपयोग किया.