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Azam Khan( Photo Credit : ani)
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को भले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से शत्रु संपत्ति मामले में जमानत दे दी हो, मगर जमानत की कई शर्तें आजम खान को परेशान करने वाली हैं. शर्तों के तहत हाईकोर्ट ने उनके जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित शत्रु संपत्ति को कब्जा मुक्त कराए जाने की भी शर्त रखी थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में पैमाइश कर शत्रु संपत्ति नियम के तहत जौहर यूनिवर्सिटी के दो भवनों को गिराए जाने का नोटिस जौहर यूनिवर्सिटी को थमाई है. अब इस नोटिस के बाद से ही आजम खान को लगातार बुलडोजर चलने का खौफ सता रहा है.
यही कारण है कि आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए भवन न गिराए जाने का आग्रह किया है. आजम खान के वकीलों के अनुसार, उनके द्वारा दायर की गई रिट सुनवाई के लिए लिस्ट कर दी गई है. ऐसे में अब इसकी सूचना जिला प्रशासन रामपुर को देकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक भवन न गिराए जाने को कहा है.
आजम खान के वकील का क्या कहना है
आजम खान के वकील जुबैर अहमद के अनुसार, जिला प्रशासन (एसडीएम सदर) रामपुर की तरफ से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को एक नोटिस मिला था. इस नोटिस कहा गया था कि यूनिवर्सिटी की इमारत को खाली कर दें क्योंकि दो इमारतों को गिराना है. उस नोटिस में कहा गया था कि 312 क्राइम नंबर पर जो केस दर्ज है, उसमें मोहम्मद आजम खान को बेल मिली है.
Source : News Nation Bureau