कचहरी सीरियल ब्लास्ट के फैसले पर वकीलों की नाराजगी, कहा- 'उम्रकैद नहीं, फांसी हो'

फैजाबाद कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया. इस फैसले को लेकर अधिवक्ता असंतुष्ट हैं. अधिवक्ताओं ने शनिवार को बार एसोसिएशन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया.

फैजाबाद कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया. इस फैसले को लेकर अधिवक्ता असंतुष्ट हैं. अधिवक्ताओं ने शनिवार को बार एसोसिएशन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया.

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Yogendra Mishra
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प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो।)

फैजाबाद कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया. इस फैसले को लेकर अधिवक्ता असंतुष्ट हैं. अधिवक्ताओं ने शनिवार को बार एसोसिएशन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया. निर्णय लिया कि विशेष अदालत की ओर से कचहरी सीरियल ब्लास्ट मामले में सुनाई गई सजा पर्याप्त नहीं है. इस मामले के दोषियों को कम से कम फांसी होनी चाहिए. बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए. बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी.

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इस कानूनी लड़ाई का खर्च एसोसिएशन की ओर से वहन किया जाएगा. अधिवक्ताओं ने इस बात को लेकर नाराजगी भी जताई कि एक आरोपी सज्जाद उर रहमान को निर्दोष बरी कर दिया गया. आपको बता दें कि शुक्रवार को 23 नवंबर 2007 को फैजाबाद कचहरी में हुए सीरियल बम धमाके के मामले में सजा सुनाई. इसी दिन वाराणसी और लखनऊ कचहरी में भी सीरियल बम धमाका हुआ था.

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विशेष अदालत ने सीरियल धमाके के आरोपियों में से एक सज्जाद उर रहमान को सबूतों के अभाव में निर्दोष करार दिया. जबकि ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक तथा तारिक काजमी को उम्र कैद की सजा सुनाई. फैसले के बाद आज जिला कचहरी में अधिवक्ताओं का जमावड़ा हुआ. उन्होंने न्यायालय की ओर से सुनाई गई सजा को नाकाफी बताया.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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