UP में कोरोना वॉरियर्स पर हमला अब दंडनीय अपराध, राज्यपाल से मिली मंजूरी
एपिडेमिक एक्ट के संशोधन को मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने अधिसूचना जारी की.
लखनऊ:
Coronavirus (Covid-19) : उत्तर प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स पर हमला अब दंडनीय अपराध (punishable crime) होगा. योगी सरकार ने एपेडिमिक एक्ट (महामारी कानून) में संशोधन किया है. प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (Covid19) विनियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय अपराध बना दिया है. एपिडेमिक एक्ट के संशोधन को मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने अधिसूचना जारी की. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (Coronavirus (Covid-19), Lockdown Part 2 Day 1, Lockdown 2.0 Day one, Corona Virus In India, Corona In India, Covid-19) (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 की जारी की गई अधिसूचना.
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सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का मामला कानूनी अपराध
30 जून 2020 या अगले आदेश तक विनियमावली संशोधन को प्रभावी किया गया है. कोरोना वॉरियर्स पर हमले के मामलों को एपिडेमिक एक्ट के तहत अब यूपी में अपराध माना जाएगा. डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर हमला अब एपिडेमिक एक्ट के तहत कानूनी अपराध होगा. अब एम्बुलेंस या अन्य सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का मामला कानूनी अपराध की श्रेणी में होगा.
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'योगी है तो न्याय है' टॉप-1 में ट्रेंड करता रहा
कोरोना वायरस के बढ़ते कदम रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसकी प्रशंसा उनके समर्थक सोशल मीडिया में कर रहे हैं. यूजर्स कोविड-19 की महामारी को लेकर योगी सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त गरीबों, श्रमिकों, वृद्धों एवं दिव्यांगों के लिए भरण-पोषण की व्यवस्था, आर्थिक सहयोग एवं अन्य प्रदेशों से श्रमिकों की घरवापसी से जुड़ी जानकारियों को समर्थक ट्वीट और रिट्वीट कर रहे थे, जिस कारण हैशटैग 'योगी है तो न्याय है' टॉप-1 में ट्रेंड करता रहा.
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सुशासन की ठोस नींव कानून के राज पर ही स्थापित हो सकती
योगी के कार्यालय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से निर्णायक युद्ध लड़ रहा है. नेक नीयत, कर्मठ व्यक्तित्व और सेवाभाव के साथ आज उत्तर प्रदेश शांति-न्याय और समृद्धि का प्रतीक प्रदेश बनकर राष्ट्रीय फलक पर उभरा है. एक और ट्वीट में लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मानना है कि सुशासन की ठोस नींव कानून के राज पर ही स्थापित हो सकती है. अगर कानून का राज नहीं है तो सुशासन की परिकल्पना ही अपने आप में बेमानी है. आज उत्तर प्रदेश में न्याय सर्वसुलभ है.
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