सिने जगत का 'परी-चेहरा': सायरा की 'अम्मी' नसीम बानो, जिनकी फिल्म देखने लोग जूते उतार कर जाते थे
'सुपर60 यूएसए लीजेंड्स टूर्नामेंट' में खेलते नजर आएंगे हरभजन समेत स्टार इंडियन क्रिकेटर्स
ट्रंप का जी7 की बैठक से जल्दी निकलने से इनकार, मैक्रों को बताया 'पब्लिसिटी चाहने वाला'
विधायक का बेटा 10 साल की बच्ची के साथ करता है दुष्कर्म, फिर 70 साल की बुढ़िया लेती है इंतकाम, भयावह है इस फिल्म का क्लाइमेक्स
संजय दत्त की 15 साल की बेटी दिखने लगी हैं इतनी हसीन, इकरा की लेटेस्ट तस्वीरें देख फैंस मीचने लगे आंखें
मनारा चोपड़ा के पिता रमन राय का निधन, प्रियंका चोपड़ा ने दी सांत्वना
“हमारे अंकल MLA हैं”, उत्तराखंड में स्कॉर्पियो सवार युवकों की गुंडई पर पुलिस ने दिखाई सख्ती
बड़ी मुसीबत का संकेत देते हैं भगवान इन सपनों के जरिए, हो जाएं सावधान
Israel-Iran Tension: इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का दुनियाभर पर पड़ रहा असर, गहरा सकते हैं ये संकट

सहायक अध्यापक नहीं करेंगे BLO की ड्यूटी, कोर्ट ने सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब

अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है

अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है

author-image
Sushil Kumar
एडिट
New Update
सहायक अध्यापक नहीं करेंगे BLO की ड्यूटी, कोर्ट ने सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

सहायक अध्यापकों के लिए बड़ी खबर आई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापकों से बीएलओ की ड्यूटी ना कराया जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएलओ की ड्यूटी के लिए सहायक अध्यापक को लेने पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने प्रदेश सरकार से दो हफ्ते में इस मामले में जवाब मांगा है. मुरादाबाद की सहायक अध्यापिका पारुल गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही है.

Advertisment

यह भी पढ़ें- CM देवेंद्र फडणवीस को जान से मारने की धमकी देना वाला शख्स गिरफ्तार

याची मेथाडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्राइमरी सेक्शन में सहायक अध्यापिका हैं. उपजिलाधिकारी ने आदेश पारित कर याची को बूथ लेबल ऑफिसर की ड्यूटी दी. जबकि सुनीता शर्मा केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश दिया है. अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है.

यह भी पढ़ें- शाहरुख, आमिर, कंगना समेत कई कलाकारों से मिले PM मोदी, सितारों से गुजरात जाने की अपील की, जानें क्यों

कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने याची से बीएलओ की ड्यूटी नहीं लेने का आदेश दिया है. जस्टिस सुमित कुमार की एकल पीठ नेआदेश दिया है. कोर्ट का कहना है कि अध्यापक का काम है कि वे शिक्षा से जुड़े रहें न कि गैर शैक्षिक कार्य में शामिल हो. इसके लिए सरकार व्यवस्था करें. सरकार को दो हफ्ते में इसका जवाब मांगा है.

allahabad high court Prayagraj teacher Allahabad Assistant Teacher
      
Advertisment