विवेक तिवारी हत्याकांड: सबूत के आभाव में कोर्ट ने दी आरोपी कांस्टेबल संदीप कुमार को जमानत

कोर्ट ने सबूत के आभाव में आरोपी संदीप को जमानत दी है. साथ ही कोर्ट ने संदीप को निर्देश दिया कि वह जमानत पर मिली छूट का दुरुपयोग ना करे.

कोर्ट ने सबूत के आभाव में आरोपी संदीप को जमानत दी है. साथ ही कोर्ट ने संदीप को निर्देश दिया कि वह जमानत पर मिली छूट का दुरुपयोग ना करे.

author-image
Vineeta Mandal
एडिट
New Update
विवेक तिवारी हत्याकांड: सबूत के आभाव में कोर्ट ने दी आरोपी कांस्टेबल संदीप कुमार को जमानत

Apple executive Vivek tiwari murder case (फाइल फोटो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एप्पल (Apple) के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्या मामले में आरोपी कांस्टेबल संदीप कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी. कोर्ट ने सबूत के आभाव में आरोपी संदीप को जमानत दी है. साथ ही कोर्ट ने संदीप को निर्देश दिया कि वह जमानत पर मिली छूट का दुरुपयोग ना करे. जस्टिस डी के सिंह ने संदीप की याचिका पर उक्त आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने आग्रह किया था कि वह निर्दोष है और पुलिस के आरोपपत्र में शुरुआत में हत्यारोपी के रूप में उसका नाम नहीं था.

Advertisment

बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पिछले साल 1.30 बजे मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास दो सिपाहियों ने एसयूवी में सवार 'एप्पल' के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को गोली मार दी थी. गोली लगते ही तिवारी का संतुलन बिगड़ गया और उनका वाहन डिवाइडर से टकरा गया. सिर पर गोली लगने के कारण विवेक की मौके पर ही मौत हो गई. यह देखते ही दोनों आरोपी सिपाही मौके से भाग निकले थे.

और पढ़ें: रोहित शेखर पर कुछ लोगों ने डाला था दबाव, नाक से हुई थी ब्‍लीडिंग, मृत हालत में लाए गए थे अस्‍पताल

दूसरे पुलिसकर्मियों ने विवेक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. हादसे के वक्त विवेक तिवारी के साथ रहीं सना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गोलीबारी करने वाले सिपाहियों -प्रशांत कुमार और संदीप- को गिरफ्तार कर लिया था.

(पीटीआई इनपुट के साथ)

Source : News Nation Bureau

High Court Uttar Pradesh sandeep kumar Vivek tiwari murder case Apple executive Vivek tiwari murder case
      
Advertisment