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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, कोविड के लिए पैनल स्थापित करे यूपी सरकार

पैनल ( समिति ) में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) या एक न्यायिक अधिकारी, एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) रैंक के एक प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे.

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Ritika Shree
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Allahabad high court

Allahabad High Court( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोविड के इलाज में जनता की शिकायतों को देखने के लिए राज्य के हर जिले में तीन सदस्यीय एक जनमत सर्वेक्षण समिति (पीपीजीसी) गठित करने का निर्देश दिया है. पैनल ( समिति ) में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) या एक न्यायिक अधिकारी, एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) रैंक के एक प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे. अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में आगे निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायतें संबंधित तहसील के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से सीधे की जा सकती हैं, जो उसी को पीपीजीसी को प्रेषित करेंगे. समिति सभी वायरल खबरों पर भी गौर करेगी. इससे पहले राज्य सरकार के वकील ने जानकारी दी थी कि सरकार ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड से संक्रमण होने वालों को 30 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी, जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार करने और इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने को कहा था. अदालत ने कहा, "यह ऐसा मामला नहीं है कि किसी ने चुनाव के दौरान अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है, लेकिन चुनाव के दौरान अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए चुना गया था, जबकि वे अपनी अनिच्छा दिखाते थे."

कोविड की देखभाल से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एक खंडपीठ ने कहा कि राज्य में कोविड -19 महामारी उत्तर प्रदेश के सभी जिले, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों और लगभग सभी शहरों और कस्बों के इलाकों में हाल ही में बढ़ोत्तरी हुई है. अपने अंतिम आदेश में भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक सभी का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है. हम आशा और विश्वास करते हैं कि राज्य सरकार अधिक से अधिक संख्या में और कम से कम टीकाकरण के लिए वांछित वैक्सीन की कई शीशियों को खरीदने और 2-3 महीने में जनसंख्या के 2/3 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव (गृह) बदगु देवा पॉलसन द्वारा दायर हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं, अदालत ने कहा कि न तो आवश्यक जानकारी, जैसा कि इसके पहले के आदेश दिया गया था और न ही इसके विभिन्न निर्देशों का अनुपालन किया गया था जो पहले पारित किए गए थे.

अदालत हलफनामे से नाखुश थी क्योंकि हलफनामे में राज्य में एम्बुलेंस की संख्या या सरकारी अस्पतालों के कोविड रोगियों को दिए जाने वाले भोजन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. अदालत ने राज्य सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह यह बताए कि कैसे राज्य कोविड अस्पतालों, ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाओं और गैजेट्स का प्रबंधन बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रावस्ती जिलों में कर रहा है. राज्य सरकार को अपने हलफनामे में इन जगहों (शहरी और ग्रामीण) और प्रयोगशाला में किए गए टेस्ट की संख्या का खुलासा करने के लिए कहा गया जहां से टेस्ट किया जा रहा था. डेटा 31 मार्च, 2021 से 10 मई तक का दिया जाना है. पीठ ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के टीकाकरण के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की और सरकार से कहा कि वह इस बात से अवगत कराए कि वह ऐसे व्यक्तियों को टीका लगाने का प्रस्ताव कैसे लाती है जिन्हें टीकाकरण केंद्रों पर नहीं लाया जा सकता है और जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा सकते हैं. अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 मई तय की है.

HIGHLIGHTS

  • राज्य के हर जिले में तीन सदस्यीय एक जनमत सर्वेक्षण समिति गठित करने का निर्देश दिया है
  • समिति सभी वायरल खबरों पर भी गौर करेगी

Source : IANS

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