logo-image

अंतर जातीय विवाह करने वाली लड़की पर पुलिस की मारपीट की जांच का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने अंतरजातीय विवाह (inter-caste marriage) करने वाली लड़की पर कथित रूप से हमला करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एसएसपी वाराणसी (SSP Varanasi) को जांच कराकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

Updated on: 02 May 2022, 11:33 PM

प्रयागराज:

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court ) ने अंतरजातीय विवाह (inter-caste marriage ) करने वाली लड़की पर कथित रूप से हमला करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एसएसपी वाराणसी (SSP Varanasi) को जांच कराकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कविता गुप्ता की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है . कोर्ट ने कहा कि रक्षक पुलिस कर्मी स्वयं हमलावर हो गए. ऐसी हरकत की इजाजत नहीं दी जा सकती .

पति ने अपनी पत्नी को उसके भाइयों की अवैध निरुद्धि से मुक्त कराने की मांग में याचिका दाखिल की है. 29 अप्रैल को कोर्ट में दोनों हाजिर हुए. लड़की ने कोर्ट को बताया कि वह बीएचयू की छात्रा है. उसने महेश कुमार विश्वकर्मा से 30 अप्रैल 2021 को शादी कर ली है. उसके भाई इस शादी के खिलाफ हैं.

कहा गया कि 26 अप्रैल 2021 को उनके साथ पुलिस चौकी खजुरी थाना मिर्जा मुराद  प्रभारी अभिषेक कुमार ने दो महिला कांस्टेबल के साथ मिलकर बेरहमी से मारा पीटा. कोर्ट ने एसएसपी वाराणसी को जांच का आदेश देते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ 10 दिनों के अंदर कार्रवाई का आदेश दिया. कोर्ट ने एसएसपी वाराणसी और थाना प्रभारी राजा तालाब को लड़की और परिवार को सुरक्षा का निर्देश दिया.