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जिलाधिकारी आदेश का पालन करें या हाजिर हों : HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला विकास भवन जौनपुर में 29 साल से जनरेटर आपरेटर इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्यरत कर्मी की सेवा नियमित करने के लिए जिलाधिकारी जौनपुर को 15 दिन का समय दिया है.

Updated on: 20 Apr 2022, 09:57 PM

नई दिल्ली:

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला विकास भवन जौनपुर में 29 साल से जनरेटर आपरेटर इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्यरत कर्मी की सेवा नियमित करने के लिए जिलाधिकारी जौनपुर को 15 दिन का समय दिया है. जिलाधिकारी की तरफ से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल कर कहा गया कि एकलपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज हो चुकी है. 11 अप्रैल 22 को राज्य सरकार से याची को नियमित करने की अनुमति मांगी गई है. जिलाधिकारी जौनपुर  मनीष कुमार वर्मा के बदले जिला विकास अधिकारी बृजभान सिंह कोर्ट में पेश हुए.

कोर्ट ने कहा कि विपक्षी आदेश का पालन नहीं कर रहे. समय मांग‌ रहे हैं. इसी तरह के एक कर्मी राम अजोर को नियमित कर दिया गया किन्तु याची को यह कहते हुए नियमित करने से इंकार कर दिया गया कि उसकी नियुक्ति किसी पद के विरुद्ध न होकर योजना के तहत प्रोजेक्ट में की गई है. किंतु यह नहीं बता सके कि केंद्र या राज्य सरकार के किस प्रोजेक्ट में काम लिया जा रहा है. अपील खारिज होने के बाद भी मामले को लटकाया जा रहा है. हाईकोर्ट ने याची को नियमित करने का निर्देश दिया है. जिसका पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई है.

कोर्ट ने कहा कि 15 दिन में आदेश का पालन करे अन्यथा 17 मई 22 को जिलाधिकारी कोर्ट में हाजिर हो. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट विपक्षी के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित करने को बाध्य होगी. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ये आदेश दिया है.