34 साल बाद दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा, हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा
फर्रुखाबाद के कन्नौज थाना क्षेत्र में 34 साल पहले हुए बलात्कार के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा दी है।हाईकोर्ट ने सत्र अदालत द्वारा आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया है
नई दिल्ली:
फर्रुखाबाद के कन्नौज थाना क्षेत्र में 34 साल पहले हुए बलात्कार के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा दी है। हाईकोर्ट ने सत्र अदालत द्वारा आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया है और पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी धर्मू उर्फ धर्मा सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की रकम में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा। कोर्ट ने आरोपी की जमानत निरस्त करते हुए एक सप्ताह में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्म समर्पण करने का निर्देश दिया है।जहां से सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया जायेगा।
यह फैसला न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि 10साल की बच्ची अपने घर से बाहर गई थी। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्राथमिकी कन्नौज थाने में दर्ज कराई गई है। सत्र अदालत ने संदेह से परे सबूत पेश न करने के आधार पर बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा निचली अदालत ने मेडिकल सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जिससे अपराध की पुष्टि होती है।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें ये 5 बड़ी बातें
-
Surya Grahan 2024: सूर्य ग्रहण 2024 किन राशि वालों के लिए होगा लकी
-
Bhavishya Puran Predictions: भविष्य पुराण के अनुसार साल 2024 की बड़ी भविष्यवाणियां