प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद HC ने की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

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Aditi Singh
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प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद HC ने की खारिज

फाइल फोटो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।बता दें कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने ये याचिका दायर की थी। 

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याचिकाकर्ता राय ने मोदी के चुनाव को चुनौती देकर आरोप लगाया था कि उनके नामांकन में विरोधाभाष है और चुनाव प्रचार में खर्च किया गया पैसा तय सीमा से अधिक है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि प्रचार अभियान के दौरान मतदाताओं को मुफ्त उपहार के जरिये 'रिश्वत' दी गई थी। साथ ही यह भी आरोप लगाया था कि कि बीजेपी उम्मीदवार मोदी ने वाराणसी सीट से भरे नॉमिनेशन पेपर में अपनी पत्नी जशोदाबेन की आय व सम्पत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया था।

याचिका में उनका निर्वाचन रद्द कर वाराणसी सीट पर नये सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी। इसके अलावा अज राय का आरोप था कि 'हर हर मोदी' जैसे नारों से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई।

PM Narendra Modi
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