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Rambhadracharya (ANI)
Allahabad HC: जगदगुरू रामभद्राचार्य पिछले कुछ वक्त से सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई अपमानजनक वीडियो चलाए जा रहे हैं. इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब सख्त हो गया है. कोर्ट ने उनके तमाम वीडियो को गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है.
Allahabad HC: सात दिन के अंदर कार्रवाई करने के आदेश
शुक्रवार 19 सितंबर को मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने संज्ञान लिया. अदालत ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल को नोटिस जारी किया है और कहा कि रामभद्राचार्य के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर सात दिन के अंदर कार्रवाई की जाए. अदालत ने कहा कि जो वीडियो उनके खिलाफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए.
बता दें, शरद चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि इंटरनेट और सोशल प्लेटफार्म के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं. साथ ही नियमों के पालन को भी सुनिश्चित किया जाए.
Allahabad HC: आपत्तिजनक वीडियो मामले पर हाईकोर्ट सख्त
न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और बृजराज सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि हर मांग का पालन किया जाए. याचिका में एक यूट्यूबर के खिलाफ भी शिकायत की गई थी कि वे लगातार स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक वीडियो चला रहे हैं.
Allahabad HC: स्टेट कमिशनर को दिया आदेश
सोशल मीडिया पर रामभद्राचार्य की दिव्यांगता का मजाक उड़ाया जा रहा है. कोर्ट ने दिव्यांगों के अधिकार के लिए कार्यरत स्टेट कमिश्नर को आदेश दिया कि वे यूट्यूबर से स्पष्टीकरण मांगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करें. अब आठ अक्टूबर को फिर से मामले की सुनवाई होगी.
Allahabad HC: पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बताया मिनी पाकिस्तान
बता दें, हाल में रामभद्राचार्य ने मेरठ में रामकथा की थी. इस दौरान उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई वीडियोज बनाए जा रहे हैं. कई नेताओं ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है.