सीएम योगी को जान से मारने की धमकी: डॉ अयूब की अग्रिम जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब खान (Dr Ayub Khan) की...

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब खान (Dr Ayub Khan) की...

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Shravan Shukla
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Allahabad HC Grants Pre Arrest Bail To Peace Party President

Dr Ayub Khan( Photo Credit : File Pic)

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब खान (Dr Ayub Khan) की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने  याची को 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और दो प्रतिभूति पर रिहा करने का आदेश दिया है. बता दें कि 2016 में गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आयोजित सार्वजनिक रैली में खलीलाबाद के विधायक और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब ने सीएम योगी के खिलाफ बयान दिए थे. इस मामले में अप्रैल 2017 में चार्जशीट पेश की गई और मजिस्ट्रेट ने मार्च 2021 में संज्ञान लिया. सत्र न्यायालय ने डॉ. अयूब की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. 

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मेरे खिलाफ राजनीतिक द्वेष के चलते दर्ज कराया गया मामला

पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब (National President of Peace Party, Dr. Ayub ) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा कि वो निर्दोष हैं. उन्हें राजनीतिक द्वेष की भावना से झूठे मामले में फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि याची के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है. जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, वे अपराध बनते ही नहीं हैं.

HIGHLIGHTS

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयूब खान को दी अग्रिम जमानत
  • योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप
  • डॉ अयूब बोले-राजनीतिक द्वेष के चलते बनाया गया मामला
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