बाहुबली नेता अतीक अहमद को झटका, राजू पाल हत्या मामले में जमानत रद्द
उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएसपी विधायक राजू पाल हत्या मामले में जमानत रद्द कर दिया है।
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएसपी विधायक राजू पाल हत्या मामले में जमानत रद्द कर दिया है।
जस्टिस विपिन सिन्हा की एक सदस्यीय पीठ ने करीब एक दशक पहले हुई राजू पाल हत्या मामले में उनकी पत्नी पूजा पाल की याचिका पर यह आदेश पारित किया। पूजा पाल ने आरोप लगाया था जमानत पर बाहर आए अतीक गवाहों को धमकी दे रहे हैं और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी।
अतीक अहमद, राजू पाल की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी हैं और उन्हें अप्रैल, 2005 में जमानत दी गई थी ।
25 जनवरी, 2005 को राजू पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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राजू पाल ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को हराकर इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक बने थे। उसके महज तीन महीने बाद राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। जिसके सीबीआई जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।
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