अगर आप खुद के वाहन से सफर करते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना तक देना पड़ सकता है या आपकी गाड़ी तक सीज हो सकती है. दरअसल, सड़क पर गाड़ी चलाने के कई नियम हैं, जिनमें समय-समय पर जरूरी बदलाव भी किए जाते हैं. ऐसा ही एक नियम कुछ समय पहले आया कि अब हर किसी को अपनी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगवाना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो तय नियमों के मुताबिक आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. आगरा आरटीओ विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है.
आगरा जिले में पंजीकृत 11 लाख वाहनों में से अभी तक 38 फीसद ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है. शासन ने पिछले दिनों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अनिवार्यता की थी, मगर ज्यादातर वाहन स्वामियों ने इसे गंभीरता से नही लिया और नतीजा आज 60 प्रतिश गाड़ियां बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ही पुराने ढर्रे पर चल रही हैं. मगर अब आगरा में 01 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) अनिवार्य कर दिया गया है.
ऐसे में अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिनके वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है. आगरा में अब परिवहन विभाग ने ऐसे ही वाहनों पर जुर्माने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आरटीओ आगरा ने बताया कि बिना एचएसआरपी वाले वाहनों का चालान शुरू कर दिया गया है. जिसकी जुर्माने की राशि 5 हजार रुपये रखी गई है.
Source : Vineet Dubey