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supretech Twin Tower ( Photo Credit : Twitter)
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा अवैध रूप से निर्मित ढांचों को जमीन पर गिराने का आदेश देने के एक साल बाद नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर्स (Supertech twin towers) को रविवार को ध्वस्त कर दिया गया. टावर को गिराने के बाद नौ साल की लंबी लड़ाई पर अब पर्दा डाल दिया है. इस ट्ववीन टावर को महज 9 सेकंड में लगभग 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग को 'वाटरफॉल इम्प्लोजन' (waterfall implosion) तकनीक द्वारा ताश के पत्तों के घर की तरह ढहा दिया गया. हालांकि विस्फोट के कुछ मिनट बाद आसपास की इमारतें सुरक्षित दिखाई दीं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा (Noida) के सेक्टर 93ए में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के भीतर 2009 से एपेक्स (32 मंजिल) और सेयेन (29 मंजिल) टावर निर्माणाधीन थे. वे भारत में ध्वस्त होने वाली सबसे ऊंची संरचनाएं थीं. इमारत को गिराने वाले विस्फोट में 3,700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था. नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा कि आसपास रहने वाले पड़ोसियों को कोई नुकसान नहीं हुआ और मलबे को साफ करने की प्रक्रिया चल रही है.
एडिफिस इंजीनियरिंग के एक अधिकारी, जिस कंपनी को विस्फोट का काम सौंपा गया था, ने भी कहा कि एमराल्ड कोर्ट सोसायटी से सटे आवासीय टावरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है. एक अधिकारी ने कहा कि धूल को कम करने के लिए साइट पर वाटर स्प्रिंकलर और एंटी-स्मॉग गन सक्रिय किए गए हैं. टावरों को ध्वस्त करने से पहले एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के लगभग 5,000 परिवारों ने दिनभर के लिए अपने घर खाली कर दिए. निरीक्षण दल की मंजूरी के बाद ही उन्हें वापस जाने की अनुमति दी जाएगी. इन परिवारों ने बिल्लियों और कुत्तों सहित लगभग 3,000 वाहन और 150-200 पालतू जानवर भी ले गए.
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80 हजार टन मलबा निकला
बिल्डिंग के विध्वंस से अनुमानित 35,000 क्यूबिक मीटर या 55,000 टन से 80,000 टन मलबा निकला है जिसमें मुख्य रूप से कंक्रीट का मलबा, स्टील और लोहे की छड़ें शामिल हैं और इसे ठीक से निपटाने में और तीन महीने लगेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2021 को "जिला अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके भवन के मानदंडों के उल्लंघन के लिए टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आदेश यह मानते हुए दिए थे कि कानून के शासन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए". इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "मामले ने कानून के प्रावधानों के विकासकर्ता द्वारा उल्लंघन में योजना प्राधिकरण की नापाक मिलीभगत का खुलासा किया है." स्थानीय नोएडा प्राधिकरण जिसने पहली बार में भवन के नक्शे को मंजूरी दी थी, ने मेगा विध्वंस अभ्यास का निरीक्षण किया, जो अब लगभग एक साल से योजना बना रहा था. टावरों में 21 दुकानों के साथ 40 मंजिल और शहर के आकर्षक दृश्य के साथ 915 आवासीय अपार्टमेंट प्रस्तावित किए गए थे.
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुआ टावर को ध्वस्त करने का काम
एडिफिस इंजीनियरिंग ने अपनी विशेषज्ञता के लिए दक्षिण अफ्रीका के जेट डिमोलिशन को काम पर रखा था. केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI) को परियोजना के लिए तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था. शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि सुपरटेक विस्फोट की लागत वहन करेगी क्योंकि यह नोट किया गया है कि ट्विन टावरों का निर्माण, जो एमराल्ड कोर्ट की मूल योजना का हिस्सा नहीं था, ने सीधे अपने निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किया. भारत में उच्च-वृद्धि वाली संरचनाओं को ध्वस्त करने की एकमात्र अन्य प्राथमिकता जनवरी 2020 में कोच्चि, केरल के मराडू नगरपालिका क्षेत्र में चार आवास परिसर हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हैं, जिसने 18-20 मंजिला इमारतों को बनाया था. इन इमारतों को तटीय विनियमन क्षेत्र मानदंडों के उल्लंघन में बनाए गए थे. एडिफिस और जेट डिमोलिशन ने माराडु परिसरों के विध्वंस के लिए भी सहयोग किया था. जेट डिमोलिशंस ने नवंबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 108 मीटर ऊंचे बैंक ऑफ लिस्बन भवन के विस्फोट को व्यक्तिगत रूप से सफलतापूर्वक अंजाम दिया था.