उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने आजम खान की आठ मामलों में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. सरकारी वकील का कहना है कि यतीमखाने के मामलें अग्रिम याचिका के लिए आठ प्रार्थनापत्र थे. जिन पर शनिवार को सत्र न्यायालय ने सुनवाई की. सरकारी वकील के मुताबिक नवाबों के समय में गरीबों के रहने की खातिर यतीमखाने में जगह दी गई थी. सपा सरकार में जबरदस्ती इसे खाली करा दिया गया था. लोगों को मारापीटा भी गया. इन सभी मामलों में FIR दर्ज करवाई गई.
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आठ मामलों में शनिवार को सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. सभी मामले शहर कोतवाली से संबंधित हैं. जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान पर शहर कोतवाली और थाना अजीमनगर में धारा 452, 379, 427, 448, 395, 504, 506 और 120बी में नौ मुकदमे दर्ज हैं.
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इन सभी मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान की तरफ से रामपुर की एडीजी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. 3 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होनी थी. लेकिन तब सुनवाई न हो सकी. जिसके बाद एडीजे 3 की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को करने के लिए कहा.
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आपको बता दें कि आजम खान इससे पहले मंगलवार को जल निगम घोटाला मामले में आरोपी आजम खान लखनऊ में SIT के सामने पेश हुए थे. यहां उनसे घंटों पूछताछ हुई. जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के मामले में SIT को आजम का बयान दर्ज करवाना है. इससे पहले SIT ने 25 सितंबर को आजम खान को तलब किया था. लेकिन वो SIT के सामने नहीं पहुंचे.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो