गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में जमीन घोटाले का मामला सामने आया है. यहां बिना रजिस्ट्री कराए करीब 200 करोड़ रुपये की भूमि का सौदा सिर्फ 100 रुपये के स्टांप पर कर दिया गया. जब इस मामले की शिकायत की गई तो सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने जांच का आदेश दिया है.
इस मामले में निबंधन विभाग ने भूमि के मालिक को नोटिस भेज कर रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं. वहीं सब रजिस्ट्रार को अपने स्तर पर जमीन के कागजात जुटाने का आदेश दिया गया है. इस मामले में निबंधन कार्यालय में एक शिकायत की गई थी. इसमें बताया गया है कि साहिबाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग के करीब प्लाट संख्या 30, चावला कंपाउंड का क्षेत्रफल करीब 4800 वर्ग गज का है.
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इस प्लाट को दिल्ली निवासी हसीन अहमद ने साल 2014 में 48 करोड़ रुपये में खरीदा था. बताया जा रहा है कि इस भूखंड को खरीदने के दौरान कोई भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई थी. केवल 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी के माध्यम से खरीदा गया है. इसके बाद हसीन अहमद ने इस भूखंड को छोटे-छोटे प्लॉट में विभाजित कर 100-100 रुपये के स्टांप पर बेंच डाली.
वर्तमान में पूरा भूखंड करीब 200 करोड़ रुपये की हो गई है. बड़े भूखंड की आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं कराई गई है. रजिस्ट्री न कराने पर अभी तक इस भूखंड पर करोड़ों रुपये की स्टांप चोरी की जा चुकी है. इस मामले जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर थाना साहिबाबाद में एक FIR कराई गई है. हसीन अहमद ने इस बात को स्वीकार किया है कि जमीन उसने खरीदी थी.
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शिकायत के बाद निबंधन विभाग हरकत में आ गया है. सहायक महानिपीक्षक निबंधन केके मिश्र ने इस मामले में जांच बैठा दी गई है. हसीन अहमद को नोटिस जारी करते हुए जमीन की खरीद फरोख्त से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है.
Source : News Nation Bureau