New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2019/05/28/yogi-government-30-5-48.jpg)
योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की जान चली गई. जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं. सभी ने देशी शराब की सरकारी दुकान से शराब खरीदी थी.
इन मौतों के बाद से योगी सरकार जाग गई है. आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी, 1 इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल, 5 सिपाही समेत 12 लोगों को निलंबित किया है.
यह भी पढ़ें- योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, ये तीन मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा, इन फैसलों पर लग सकती है मुहर
घटना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के रानीगंज की है. यहां दानवीर सिंह के नाम से एक देशी शराब की दुकान है. इसी दुकान से सोमवार को आसपास के गांव से कई लोगों ने शराब खरीदी थी. शराब पीने के बाद उन लोगों को दिखाई देना बंद हो गया.
इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है. ये सिंडिकेट पिछली सरकारों से चल रहे थे. हम इसे रोकने में लगे हैं. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहरीली शराब से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है.
यह भी पढ़ें- बाराबंकी: जहरीली शराब लील गई 12 जिंदगियां, घर में नहीं बचा कोई कंधा देने वाला
उन्होंने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को प्रभावित व्यक्तियों की समुचित चिकित्सा मुहैया कराने का निर्देश दिया है. प्रमुख सचिव आबकारी को इस घटना की जांच करके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
जहरीली शराब को लेकर नियम
प्रदेश की योगी सरकार ने सितंबर 2017 में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर शिकंजा कसने के लिए नया नियम बनाया था. सरकार ने इसके लिए आबकारी एक्ट में नई धारा जोड़ी थी. जिसके मुताबिक शराब से मौत या स्थाई अपंगता पर दोषियों को आजीवन कारावास, 10 लाख का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है. इसमें मृत्युदंड का प्रावधान भी है.
HIGHLIGHTS
Source : News Nation Bureau