केरल हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में त्वाहा फैसल की जमानत रद्द की

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को एनआईए की विशेष अदालत द्वारा त्वाहा फैसल के लिए जमानत के आदेश को रद्द कर दिया. उसे साल 2019 में कथित माओवादी लिंक के कारण पंथीरनकावू यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया था.

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Shailendra Kumar
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Kerala High Court revokes Tawaha Faisal bail in UAPA case

यूएपीए मामले में त्वाहा फैसल की जमानत रद्द की( Photo Credit : IANS)

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को एनआईए की विशेष अदालत द्वारा त्वाहा फैसल के लिए जमानत के आदेश को रद्द कर दिया. उसे साल 2019 में कथित माओवादी लिंक के कारण पंथीरनकावू यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि उच्च न्यायालय ने एलन शुहैब को दी गई जमानत को रद्द नहीं किया, जिसे फैसल के साथ ही गिरफ्तार किया गया था.

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उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जस्टिस ए. हरिप्रसाद और के. हरिपाल शामिल थे. उन्होंने 9 सितंबर, 2020 को एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दी गई त्वाहा फैसल की जमानत रद्द कर दी. उच्च न्यायालय ने हालांकि इस मामले में सह-अभियुक्त एलन शुहैब की जमानत जारी रखने की अनुमति दी, जब तक कि मुकदमा पूरा नहीं हो जाता. फैसल पत्रकारिता का छात्र था, जबकि शुहैब कानून की पढ़ाई कर रहा था.

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अदालत ने शुहैब को एनआईए द्वारा दायर की गई उनकी उम्र, उनकी पिछली स्वास्थ्य स्थिति और विभिन्न स्तरों के आरोपों पर विचार करते हुए जमानत जारी रखने की अनुमति दी.

Source : IANS

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