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Karnataka Assembly Passes Bill For Women To Work Night Shift( Photo Credit : File)
Karnataka: कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. इसको लेकर कर्नाटक विधानसभा में एक विधेयक भी पास किया गया है. विधेयक पर मुहर लग जाती है तो जल्द ही महिलाओं को रातपाली में काम करने की मंजूरी मिल जाएगी. ऐसे में कई महिलाओं को रोजगार के लिए ज्यादा अवसर प्राप्त हो सकेंगे. महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बीच काम कर सकेंगी.
अब आगे क्या
कारखाना विधेयक को कर्नाटक विधानसभा में 22 फरवरी को पेश किया गया है. इसके बाद ये विधेयक बिना किसी बहस के पास भी हो गया. अब इस विधेयक को राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा.
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी के मुताबिक, ये विधेयक उन कर्मचारियों को भी हफ्ते में तीन दिन छुट्टी लेने की अनुमति देता है, जो लगातार चार दिनों तक दिन में 12 घंटे काम करते हैं. ऐसे कर्मचारी सप्ताह में तीन दिन का अवकाश ले सकते हैं.
मंत्री ने बताया कि, पहले कारखाने में महिलाओं के लिए काम करने के घंटे सीमित थे और सॉफ्टवेयर उद्योग समेत सरकार पर इसमें ढील देने का दबाव था. ऐसे में सदन में विधेयक को पेश किया गया जहां इसे बिना बहस के पारित किया गया है.
कोर्ट भी दे चुका समान अवसर देने पर जोर
बता दें कि इस मामले में कोर्ट भी पहले ही इस बात पर जोर दे चुका है कि, समान अवसर दिए जाएं. कोर्ट के मुताबिक, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर दिए जाएं. वहीं सरकार की ओर से भी महिलाओं को रेस्त्रा से लेकर होटल और कैफे एवं थिएटर में अन्य दुकानों और प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी थी. साथ ही रोजाना काम के घंटे 9 से 12 घंटे तक बढ़ाने को भी कहा था. वहीं हफ्ते में काम घंटे 48 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
HIGHLIGHTS
- कर्नाटक में सरकार का महिलाओं को लेकर बड़ा कदम
- अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी महिलाएं
- कर्नाटक विधानसभा में पारित हुआ विधेयक
Source : News Nation Bureau