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(source : IANS)( Photo Credit : Twitter)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एजीएस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक जी. धनंजय रेड्डी के खिलाफ कथित तौर पर 23.73 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में बेंगलुरु की एक विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. अदालत ने अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया है और मामले की सुनवाई की तारीख तय की है. ईडी ने एजीएस इंफोटेक लिमिटेड के निदेशक और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, जिसमें युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ 23.73 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी.
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