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Disproportionate Assets Case: सीएम जगन मोहन रेड्डी हैदराबाद में सीबीआई की अदालत में हुए पेश

विशेष न्यायाधीश ने तीन जनवरी को जगन की निजी पेशी से छूट देने की याचिका को खारिज करते हुये कहा कि उन्हें सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया था.

Updated on: 10 Jan 2020, 02:25 PM

हैदराबाद:

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी परस्पर लाभ पहुंचाने संबंधी हुए समझौते के मामलों में अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में शुक्रवार को यहां सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश हुए. जगन ने 30 मई, 2019 को प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, इसके बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए वह अदालत में पहली बार पेश हुए. विशेष न्यायाधीश ने तीन जनवरी को जगन की निजी पेशी से छूट देने की याचिका को खारिज करते हुये कहा कि उन्हें सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया था.

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जगन के साथ, उनके करीबी सहयोगी और वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य व इस मामले के एक आरोपी वी विजयसाई रेड्डी भी अदालत में पेश हुए. मुख्यमंत्री की अदालत में पेशी के मद्देनजर अदालत परिसर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई. वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष को इससे संबंधित कम से कम 11 मामलों में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया है.

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गौरतलब है कि ये मामले 2004 और 2009 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में उनके दिवंगत पिता वाई एस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल के दौरान जगन की कंपनियों में विभिन्न कंपनियों द्वारा किए गए निवेश और उन कंपनियों को उसके एवज में लाभ पहुंचाने से संबंधित से जुड़े हैं