अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, गैंगस्टर कोर्ट से मिली सजा की रद्द

अफसल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने अफजाल अंसारी को राहत दी है. गैंगस्टर कोर्ट से मिली सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. 

अफसल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने अफजाल अंसारी को राहत दी है. गैंगस्टर कोर्ट से मिली सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. 

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Sourabh Dubey
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अफजाल अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सपा सांसद हैं, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर कोर्ट से मिली सजा को रद्द कर दिया है. गौरतलब है कि, अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसे  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए रद्द कर दिया है. मालूम हो कि, अफजाल अंसारी को बीते साल अप्रैल में कृष्णानंद राय हत्याकांड (Krishnanand Rai Murder Case) में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में अफजाल को चार साल की सजा सुनाई गई थी.  

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बता दें कि, हाईकोर्ट का ये आदेश अफजाल अंसारी की इलाहाबाद उच्च न्यायालय को की गई अपील के बाद आया है. जिसमें उन्होंने साल 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से दी गई चार साल की सजा को चुनौती देते हुए अपील की थी. 

इससे पहले न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अंसारी की अपील पर सुनवाई के बाद 4 जुलाई को अदालत का फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

क्या है पूरा मामला?

अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने दोषी ठहराया था और चार साल जेल की सजा सुनाई थी. अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता, तो अंसारी को अपनी सीट खाली करनी पड़ती. हालांकि अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंसारी को बड़ी राहत मिली है.

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