विकलांग बच्ची से रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, होगी फांसी!
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शारीरिक और मानसिक तौर पर विकलांग बच्ची के साथ रेप और निर्मम हत्या के मामले में दोषी की फांसी की सजा को बरकरार रखा है.
नई दिल्ली:
Rajasthan Rape and Murder Case: राजस्थान में 2013 में 8 साल की विकलांग बच्ची से रेप ( Rajasthan Rape and Murder Case ) और हत्या के मामले में दोषी मनोज प्रताप सिंह की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने मुहर लगा दी है. इससे पहले हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मासूम, बालिका से दुष्कर्म व हत्या जघन्य अपराध है, ऐसे अपराधी को सजा नहीं मिली तो समाज में आमजन का रहना मुश्किल हो जाएगा। ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी को फांसी दिए जाने के आदेश पर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई तो फांसी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
शराब के नशे में 8 वर्षीय विकलांग बच्ची को घर से किडनैप कर दुष्कर्म किया
पुलिस के अनुसार, बसन्तपुर-गुगली महाराजगंज (उत्तरप्रदेश) राजसमंद निवासी मनोज प्रतापसिंह ने 17 जनवरी 2013 की शाम शराब के नशे में 8 वर्षीय विकलांग बच्ची को घर से किडनैप कर दुष्कर्म किया, फिर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। बालिका के लापता होने पर चिंतित परिजन थाने पहुंचे। तलाशी के दौरान बच्ची का क्षत-विक्षत शव मिला था। जिला सेशन एवं सत्र न्यायालय में त्वरित सुनवाई करते हुए 1 अक्टूबर 2013 को दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी।
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