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सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावर हटाने पर लगाई रोक, राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जो हाईकोर्ट ने मोबाइल टावर हटाने के संबंध में दिया था।

Updated on: 29 May 2017, 02:37 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जो हाईकोर्ट ने मोबाइल टावर हटाने के संबंध में दिया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने के जेल परिसर के 500 मीटर के दायरे में आने वाले मोबाइल टावरों को हटाने का निर्देश जारी किया था। 

न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की पीठ ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि मोबाइल टावर हटानेसे 80 लाख लोग प्रभावित होंगे।

सिब्बल ने अदालत को बताया कि दूरसंचार विभाग और सरकार भी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के इस कदम का समर्थन कर चुकी हैं। पीठ ने यह भी कहा कि प्रशासन द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया।

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राजस्थान की जेल के परिसरों के पांच सौ मीटर के दायरे से फिलहाल नहीं हटेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने 8 जून तक सारे मोबाइल टावर हटाने के आदेश दिए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। 

इस मुद्दे पर सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने अपनी अर्जी से राज्य सरकार को इन टावर को सील नहीं करने और नौ मई के आदेश के तहत कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं करने देने का निर्देश भी देने का अनुरोध किया था।

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