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RAJASTHAN: नियमानुसार नही होने के कारण राज्यपाल ने विधेयकों को लौटाया

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य विधानसभा द्वारा पास तीन प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों- ड्यून्स यूनिवर्सिटी जोधपुर, व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय जोधपुर और सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी, करौली के विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है. मिश्र ने संविधान के अनुच्छेद 200 एवं इसके प्रावधान के अनुपालन में प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों के इन विधेयकों को निर्धारित नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वापस करने की बात कही है. राज्यपाल ने कहा है कि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना भूमि एवं भवन के निर्धारित नियमों का पालन किये बिना की जा रही है, इससे राज्य के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है.

Updated on: 29 Nov 2022, 01:06 PM

जयपुर:

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य विधानसभा द्वारा पास तीन प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों- ड्यून्स यूनिवर्सिटी जोधपुर, व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय जोधपुर और सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी, करौली के विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है. मिश्र ने संविधान के अनुच्छेद 200 एवं इसके प्रावधान के अनुपालन में प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों के इन विधेयकों को निर्धारित नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वापस करने की बात कही है. राज्यपाल ने कहा है कि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना भूमि एवं भवन के निर्धारित नियमों का पालन किये बिना की जा रही है, इससे राज्य के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है.

मिश्रा ने बिना भूमि परिवर्तन व भवन के चलाए जा रहे कोर्स पर भी आपत्ति जताई है. राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों ने निर्धारित नियमों के तहत भवन निर्माण, भूमि एवं पाठ्यक्रम संचालित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. राज्यपाल ने संभागीय एवं राजस्व अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति गठित कर निजी विश्वविद्यालयों की कमियों की विस्तृत जांच कराने के भी निर्देश दिये हैं.

राज्यपाल ने विधेयक को वापस करते हुए पत्र में कहा है कि राज्य सरकार को निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में व्यापक चर्चा कर व्यापक नीति बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने उच्च स्तरीय राजस्व अधिकारियों एवं न्यायिक जांच कराकर ही राज्य हित में प्रस्तावित विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के निर्देश दिये, ताकि यहां के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सके.

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