Rajasthan Latest Corona Guidelines: राजस्थान में अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी, कांवड़ यात्रा पर रोक
Rajasthan Corona Guidelines: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दीं.
highlights
- कावंड़ यात्रा पर राजस्थान में लगाई रोक
- राजस्थान में कोरोना गाइडलाइंस जारी
- सार्वजनिक स्थानों पर ईद-उल-जुहा को मनाने पर भी रोक
जयपुर:
Rajasthan New Corona Guidelines: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन अनलॉक-5 जारी कर ही है. सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर ईद-उल-जुहा को मनाने पर भी रोक लगा दी गई है. सरकार ने कहा है, ''कोरोना के वर्तमान के हालातों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर भीड़-भाड़ एवं आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी.'' सरकार ने घर पर ही लोगों से अपने परिवार के साथ पूजा-अर्चना, इबादत करने के लिए आग्रह किया है.
अनलॉक-5 की गाइडलाइन के तहत गृह विभाग ने कहा कि श्रावण मास में राज्य में तथा राज्य के बाहर से श्रद्धालुओं द्वारा कांवड़ यात्राएं आयोजित की जाती हैं. कांवड़ यात्राओं में भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए इस प्रकार की सभी धार्मिक यात्राओं एवं जुलूस इत्यादि की राज्य में अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा, 21 जुलाई को ईद-उल-जुहा का त्योहार मनाया जाएगा. सरकार ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी.
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इसी के तहत अब जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान भी भीड़भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है. इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विश्वभर से श्रद्धालु आते हैं. वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर भीड़-भाड़ ए आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी.
अनलॉक-4 की गाइडलाइंस लौटी
बता दें कि अनलॉक-4 में भी धार्मिक आयोजनों में भीड़ जुटाने, मेलों और धार्मिक यात्राओं और किसी भी तरह के जुलूस पर पाबंदी थी. हालांकि कांवड़ यात्रा और ईद-उल-जुहा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही गृह विभाग ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी कर साफ तौर से पाबंदी लगाने का प्रावधान किया है. धार्मिक आयोजनों के अलावा बाकी सभी मामलों में अनलॉक की पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी.
स्विमिंग पूल बंद रहेंगे
गृह विभाग ने नई गाइडलाइन में स्विमिंग पूल पहले की तरह ही बंद रखने का प्रावधान किया है. फिलहाल स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं है. गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक उद्यान सुबह 5:00 से शाम 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की प्रथम डोज लगा ली है उन्हें शाम 4:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक सार्वजनिक उद्यान में जाने की अनुमति होगी.
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