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राजस्थान: IAS नन्‍नूमल पहाड़िया व RAS अशोक सांखला रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार 

पूर्व जिला कलक्टर, अलवर नन्‍नूमल पहाड़िया आई.ए.एस., अशोक सांखला आर.ए.एस. एवं उनका दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) 5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Updated on: 23 Apr 2022, 04:02 PM

नई दिल्ली:

एसीबी अलवर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये नन्नू मल पहाड़िया आई.ए एस, पूर्व जिला कलक्टर, अलवर तथा अशोक साखला सैटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (आरए.एस) को उनके दलाल नितिन शर्मा (प्राइवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रगे हाथों गिरफ्तार किया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एएसपी विजय सिंह ने बताया कि एसीबी की अलवर हकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप चलने देने की एवज में मासिक बन्धी के रूप में नन्नू मल पहाड़िया आई.ए.एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर तथा अशोक साखला सैटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (आर ए.एस.) द्वारा 16 लाख रुपये रिश्वत राशि माग कर परेशान किया जा रहा है.

जिस पर एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस  दिनेश एनएन के सुपरवीजन में एसीबी अलवर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस  महेन्द्र कुमार एबं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक साखला पुत्र प्रभाती लाल निवासी गाव मदाल तहसील सामभर, जिला जयपुर हाल निवासी ई 503. ग्रीन एवेन्यू, आशादीप, जगतपुरा, जयपुर हाल सैटलमेन्ट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, अलवर आर ए एस को परिवादी से 8 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त कर, अपने दलाल नितिन शर्मा पुत्र  अशोक शर्मा निवासी कल्लूपाडा, पुलिस थाना कोतवाली अलवर जिला अलवर द्वारा ले जाते हुये उसे एसीबी टीम द्वारा रगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में नन्‍नूमल पहाड़िया पुत्र स्व. छोटेलाल निवासी पथेना, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर हाल आई.ए एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर को जो जिला कलक्टर अलवर के पद से दो दिन पूर्व ही रिलीव हो गये थे. को जिला कलक्टर आवास से गिरफ्तार किया गया है. उल्लेखनीय है कि आरोपी अशोक सांखला आर ए एस द्वारा परिवादी से पूर्व में ही 8 लाख रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे.

एसीबी के अतिरिक्त नहानिदेशक पुलिस दिनेश एन.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अप्रिम अनुसधान किया जायेगा.