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राजस्थान: HC ने लगाई ओबीसी आरक्षण बिल पर 13 नवंबर तक रोक

राजस्थान हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) के आरक्षण को 21 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी किए जाने के राज्य सरकार के बिल पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है।

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Aditi Singh
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राजस्थान: HC ने लगाई ओबीसी आरक्षण बिल पर 13 नवंबर तक रोक

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया (फाइल फोटो)

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राजस्थान हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) के आरक्षण को 21 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी किए जाने के राज्य सरकार के बिल पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

26 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा ने ओबीसी का आरक्षण 21 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी करने का बिल पास किया था। यह व्यवस्था गुर्जरों को पांच फीसदी आरक्षण देने के लिए की गई है।

इससे राज्य की सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण बढ़कर 54 फीसदी हो गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देश में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

नए बिल में ओबीसी आरक्षण को दो कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी में पहले की तरह 21 फीसदी आरक्षण जबकि दूसरी कैटेगरी में गुर्जर और बंजारा समेत 5 जातियों के लिए 5 फीसदी आरक्षण का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था।

इस बिल को पारित कराने के पीछे राजस्थान सरकार का तर्क है कि ओबीसी की आबादी बढ़ने पर ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। वसुंधरा राजे सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में ओबीसी आरक्षण बढ़कर हुआ 26 फीसदी, विधानसभा ने पारित किया बिल

HIGHLIGHTS

  • राजस्थान HC ने लगाई ओबीसी आरक्षण बिल पर रोक 
  • ओबीसी का आरक्षण 21 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी कर दिया गया

Source : News Nation Bureau

Rajasthan Ordinance
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