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राजस्थान में स्कूल फीस को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, टोटल फीस का 70 प्रतिशत पेरेंट्स से कर सकते हैं चार्ज

कोरोना काल में निजी स्कूलों को फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर बड़ा आदेश सुनाया है.

Updated on: 07 Sep 2020, 05:40 PM

नई दिल्ली :

कोरोना काल में निजी स्कूलों को फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर बड़ा आदेश सुनाया है. हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो अपनी टोटल फीस का 70 प्रतिशत पेरेंट्स से ले. इसके साथ ही जनवरी महीने तक किस्तों में फीस लेने की भी छूट दी है.

जस्टिस एसपी शर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि वे अपनी टोटल फीस का 70 प्रतिशत पेरेंट्स से तीन किस्तों में चार्ज कर सकते हैं. वहीं अगर कोई पेरेंट्स यह फीस नहीं दे सकता है तो स्टूडेंट्स को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेज रोकी जा सकती है. लेकिन उसका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा.जनवरी माह तक किस्तो में फीस लेने की छूट.

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यह आदेश सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी और अन्य याचिका पर दिया. इन तीन याचिकाओं के जरिए करीब 200 स्कूलों ने राज्य सरकार के फीस स्थगित करने के आदेश को चुनौती दी थी.