पहलू खान भीड़ हिंसा के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने दो नाबालिगों को दोषी करार दिया

पिछले साल अगस्त में अलवर की निचली अदालत ने मामले के छह आरोपियों को बरी कर दिया था और इस प्रकार मामले में यह पहली दोषसिद्धी है.

पिछले साल अगस्त में अलवर की निचली अदालत ने मामले के छह आरोपियों को बरी कर दिया था और इस प्रकार मामले में यह पहली दोषसिद्धी है.

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Aditi Sharma
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भीड़ हिंसा( Photo Credit : फाइल फोटो)

अलवर के किशोर न्याय बोर्ड ने वर्ष 2017 में पहलू खान की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दो नाबालिगों को दोषी करार दिया है. मामले में यह पहली दोषसिद्धी है. जयपुर के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर ने बताया, ‘बोर्ड ने दो नाबालिगों को दोषी करार दिया. दोनों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी.’ पुलिस के मुताबिक दोनों नाबालिग 2017 में 55 वर्षीय पशु पालक पहलू खान की पिटाई करने वाली भीड़ में शामिल थे.

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पिछले साल अगस्त में अलवर की निचली अदालत ने मामले के छह आरोपियों को बरी कर दिया था और इस प्रकार मामले में यह पहली दोषसिद्धी है. निचली अदालत ने आरोपी विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कल्लूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अक्टूबर में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

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उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2017 को पहलू खान, उसके दो बेटे और कुछ अन्य लोग जयपुर से कुछ गायों को ला रहे थे, तब अलवर के बेहरोर में कथित गोरक्षकों ने उन्हें रोका और पिटाई की. घायल खान की तीन अप्रैल को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

Mob lynching Pehlu Khan Kishor Nyay Board
      
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