logo-image

कोरोना प्रोटोकाल की पालना करना सभी का कर्तव्य, सरकार के निर्देशो की पालना करे : पुलिस महानिदेशक

महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त अनावश्यक सार्वजनिक स्थलों व सडकों पर घूमने वालों के विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत सख्त कार्यवाही की जायेगी.

Updated on: 08 May 2021, 07:29 PM

जयपुर :

महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त अनावश्यक सार्वजनिक स्थलों व सडकों पर घूमने वालों के विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत सख्त कार्यवाही की जायेगी. लाठर ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान आगामी 10 से लेकर 24 मई तक आमजन अपने घरों में ही रहे. आपात कालीन परिस्थितियां अथवा अनुमत गतिविधियों के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने एवं सामाजिक दूरी रखने सहित सभी कोरोना सम्बन्धित निर्देशों की पूर्ण पालना करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है. महानिदेशक पुलिस ने कहा कि पुलिस प्रशासन आमजन के सहयोग के लिए तत्पर है, लेकिन कोरोना प्रोटोकाल का उल्लघंन करने अथवा नियम तोडने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी. अनावश्यक घूमते पाये जाने वालों को क्वारन्टाइन किया जायेगा तथा कोरोना जांच में नेगेटिव पाये जाने पर ही घर भेजा जायेगा. इसके साथ विधि के अनुरूप जुर्माना सहित अन्य कार्यवाही भी की जायेगी.

अब तक 19 लाख से अधिक चालान कर 26.93 करोड़ का किया जुर्माना

प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 19 लाख 02 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है. शुक्रवार को कुल 29 हजार 568 चालान कर 39 लाख 25 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूला गया.

एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 43 हजार 281, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 20 हजार 50, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 13 लाख 95 हजार 827 व्यक्तियों के चालान किये गये है. शुक्रवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1905, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 111, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 25611 व्यक्तियों के चालान किये गये है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है.

निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर अब तक 4 हजार 498 एफआईआर दर्ज कर 8 हजार 105 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।  शुक्रवार को 27 एफआईआर दर्ज कर 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.

साढ़े 20 लाख वाहनों का जुर्माना कर 40 करोड़ का वसूला जुर्माना

निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत अब तक 20 लाख 56 हजार 504 वाहनों का चालान एवं 2 लाख 34 हजार 136 वाहनों को जब्त किया गया एवं 40 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है. शुक्रवार को 8118 वाहनों का चालान किया गया एवं 1691 वाहनों को सीज किया गया साथ ही 13 लाख 53 हजार रूपये की राशि का जुर्माना वसूल किया गया. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 236 मुकदमे दर्ज कर 311 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 275 को गिरफ्तार किया गया है.