Corona Virus: सवालों के घेरे में खड़ी रैपिड टेस्ट किट, ट्रायल में ही हो गई फेल

जानकारी के मुताबिक रेड जोन घोषित रामगंज इलाके से भी लोगों के सैंपल लिए गए थे. यहां 1232 में से केवल 2 की रिपोर्ट की कोरोना पॉजिटिव आईं जबकि घर-घर जाकर जांच करने पर 50 पॉजिटिव मामले सामने आते थे

जानकारी के मुताबिक रेड जोन घोषित रामगंज इलाके से भी लोगों के सैंपल लिए गए थे. यहां 1232 में से केवल 2 की रिपोर्ट की कोरोना पॉजिटिव आईं जबकि घर-घर जाकर जांच करने पर 50 पॉजिटिव मामले सामने आते थे

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Aditi Sharma
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कोरोना वायरस( Photo Credit : फाइल फोटो)

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रैपिड टेस्ट किट को संक्रमितों की जाच के लिए एक अच्छा टूल माना जा रहा था लेकिन इस्तेमाल से पहले ही अब ये किट सवालों से घेरे में खड़ी हो गई है. दरअसल परीक्षण के दौरान ही ये किट फेल हो गई है जिसने पॉजिटिव मरीजों को हो नेगेटिव बता दिया. इस किट के परीक्षण के लिए राजस्थान में 100 संक्रमित मरीजों के सैंपल लिए गए थे जिनकी जांच रैपिड टेस्ट किट से की गई. लेकिन इनमें से 95 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई.

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जानकारी के मुताबिक रेड जोन घोषित रामगंज इलाके से भी लोगों के सैंपल लिए गए थे. यहां 1232 में से केवल 2 की रिपोर्ट की कोरोना पॉजिटिव आईं जबकि घर-घर जाकर जांच करने पर 50 पॉजिटिव मामले सामने आते थे. ऐसे में इस किट की जांच के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक टीम का गठन किया है. बता दें, राजस्थान पहला ऐसा राज्य है चायना के किट से जांच शुरू हुई है. 

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बता दें, कोरोना वायरस (Corona Virus) से जंग के बीच राजस्थान (Rajasthan) में सोमवार से कुछ शर्तों के साथ मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है. मगर इससे हॉटस्पॉट इलाकों को कोई राहत नहीं. इस लॉकडाउन के दौरान कई नियमों का पालन करना होगा. जैसे कि सरकारी दफ्तरों में सिर्फ अधिकारी आएंगे. यूनिफॉर्म में ही होम डिलीवरी की मंजूरी होगी. 20 अप्रैल से लॉकडाउन (Lockdown) में रियायतों के बीच रोजमर्रा की जरूरतों की कुछ और दुकानों के ताले खुल गए हैं. जिन कंपनियों को काम की मंजूरी मिली है, उनके कर्मचारियों के पास के लिए ऑथराइजेशन लेटर दिए गए हैं.

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मोडिफाइड लॉकडाउन में इनको भी खोला गया

  • एनबीएफसी, रीको को मिली पूरी छूट.
  • नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी) जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज को भी छूट दी गई है.
  • रीको व अन्य प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्रों में सभी उद्योगों को अनुमति
  • शहरी सीमा से बाहर सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, भवन निर्माण, पेयजल वितरण, सैनिटेशन, पावर ट्रांसमिशन और टेलीकॉम ऑप्टिकल लाइनों को बिछाने व एमएसएमई उद्योगों को काम की छूट है.

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