दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 06 अगस्त तय की है. दिल्ली  हाईकोर्ट ने ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है.

author-image
Avinash Prabhakar
एडिट
New Update
ashok

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत( Photo Credit : File)

दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 06 अगस्त तय की है. दिल्ली  हाईकोर्ट ने ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है. हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की याचिका पर नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही राजस्थान और दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत को जवाब देने के लिए कहा है.

Advertisment

बता दें कि पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय राजस्थान सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवाद के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी.  एफआईआर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था. केन्द्रीय मंत्री की इस एफआईआर में सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा समेत अज्ञात पुलिस अफसरों को भी आरोपित बनाया गया था.

 इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच अभी जांच कर रही है. 

Source : News Nation Bureau

दिल्ली  हाईकोर्ट Lokesh Sharma ओएसडी लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोन टैपिंग मामले सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा OSD CM Ashok Gehlot Rajasthan CM Ashook Gehlot
      
Advertisment