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Coronavirus (Covid-19): इस राज्य में कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, ब्याज माफी योजना की अवधि बढ़ी

Coronavirus (Covid-19): प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान की विभिन्न कृषि मण्डी समितियों की ओर 30 सितम्बर 2019 तक मण्डी शुल्क, आवंटन शुल्क तथा अन्य बकाया सहित कुल 68 करोड़ रूपये की राशि बकाया थी.

Updated on: 02 Jul 2020, 02:25 PM

जयपुर:

Coronavirus (Covid-19)राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों (Traders) को बड़ी राहत देते हुए समितियों की ओर बकाया राशि की वसूली के लिए ‘ब्याज माफी योजना 2019’ की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2020 करने का निर्णय किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी और लॉकडाउन के दृष्टिगत कृषि विपणन विभाग की ओर से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर सहमति दे दी है.

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प्रस्ताव के अनुसार राज्य की विभिन्न कृषि मण्डी समितियों की ओर 30 सितम्बर 2019 तक मण्डी शुल्क, आवंटन शुल्क तथा अन्य बकाया सहित कुल 68 करोड़ रूपये की राशि बकाया थी.

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समस्त मूल बकाया राशि और ब्याज की 25 फीसदी राशि जमा कराने पर ब्याज पर 75 फीसदी छूट दी गई थी
इस राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक समस्त मूल बकाया राशि तथा इस पर देय ब्याज की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ब्याज पर 75 प्रतिशत छूट दी गई थी. इससे पहले माफी योजना की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की गई थी, जिसे अब 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया है. इस प्रकार, प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से आयातित जिन्सों एव चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क के लिए भी शुल्क माफी योजना शुरू की गई थी, जिसकी अवधि 30 जून, 2020 तक थी. कोविड-19 महामारी के कारण इस माफी योजना की अवधि भी 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाई गई है.